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सीबीआई ने नकली नोट मामले के आरोपी मोइदीनब्बा उमर बेरी की यूएई से प्रत्यर्पण किया

भोपाल: 20 जून 2025

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल चैनलों के माध्यम से यूएई से मोइदीनब्बा उमर बेरी की वापसी का सफलतापूर्वक समन्वय किया है। मोइदीनब्बा उमर बेरी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा वांछित व्यक्ति है।

सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू) ने एनसीबी-अबू धाबी, यूएई के सहयोग से वांछित रेड नोटिस व्यक्ति मोइदीनब्बा उमर बेरी को आज यानी 20 जून 2025 को सफलतापूर्वक भारत में वापस लाई। मोइदीनब्बा उमर बेरी दुबई, यूएई से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई पर निर्वासित के रूप में वापस आया। सीबीआई द्वारा पहले एनसीबी-अबू धाबी के साथ इंटरपोल के माध्यम से गहन फॉलो अप के द्वारा यूएई में उसकी भौगोलिक मौजूदगी का पता लगाया गया था।

यह व्यक्ति जाली भारतीय मुद्रा नोट, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों के आधार पर एनआईए, कोच्चि शाखा में पंजीकृत एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा वांछित है। मोइदीनब्बा उमर बेरी उर्फ ​​मोइदीन नामक व्यक्ति ने दुबई में उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) हासिल कर उन्हें शारजाह होते हुए बैंगलोर भेजा था।

एनआईए के अनुरोध पर सीबीआई ने दिनांक 30.12.2013 को इंटरपोल के माध्यम से इस व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस प्रकाशित करवाया। आरोपी को यूएई में गिरफ्तार किया गया और गृह मंत्रालय/विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्रत्यर्पण का अनुरोध यूएई को भेजा गया था।

इंटरपोल द्वारा प्रकाशित रेड कॉर्नर नोटिस वांछित भगोड़ों का पता लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रसारित/परिचालित किए जाते हैं।

सीबीआई भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में इंटरपोल चैनलों के जरिए सहायता हेतु  भारतपोल के माध्यम से भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। इंटरपोल चैनलों के जरिए समन्वय के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में 100 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।

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