हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान कहा अब एक पेड़ भी नहीं काटना चाहिए

हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान कहा अब एक पेड़ भी नहीं काटना चाहिए
भोपाल: 29 अक्टूबर 2025
भोजपुर-बैरसिया रोड निर्माण के लिए एसडीएम की अनुमति से 488 पेड़ों को काटे जाने के संबंध में हाइकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष समिति या वृक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना एक पेड़ भी नही काटा जाए। युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मीडिया में आई खबर के अनुसार भोजपुर-बंगरसिया रोड निर्माण के राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नियुक्त निकाय की अनुमति के बिना लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा 488 पेड़ों की कटाई की गई है। पेड़ों को काटने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 9 सदस्यीय विशेष समिति या वृक्ष अधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गई है। एसडीएम रायसेन के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ने पेड़ों को काटा है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ऐसी कार्रवाई नहीं करने तथा हाईकोर्ट द्वारा बार-बार इस संबंध में पारित आदेशों के बावजूद भी 488 पेड़ों को काटा गया है। युगलपीठ ने कहा है कि अगली सुनवाई तक मध्य प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (शहरी), 2001 के तहत विशेष समिति और वृक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना एक भी पेड़ नहीं काटा जाए।
युगलपीठ ने पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया है कि वह हलफनामा में बताए कि प्रोजेक्ट के लिए कितने पेड़ काटे गए हैं और कितने पेड़ काटे जाना हैं। पेड़ों को काटने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण और वृक्ष अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष समिति से अनुमति प्राप्त की गई है। युगलपीठ ने अधिवक्ता अमल पुष्प श्रोती को न्यायमित्र नियुक्त करते हुए राज्य सरकार तथा पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।




