भोपाल यार्ड में ताँबे की चोरी करने वाले दो आरोपी दबोचे
रेलवे कालोनी से चुराए गये ताँबे के तार जप्त, आरपी(यू)पी अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज

भोपाल: 20 जून 2025
भोपाल मंडल पर संरक्षा एवं सतर्कता कार्यवाही लगातार सशक्त की जा रही है। इसी क्रम में, रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मियों ने 19 जून 2025 की प्रातः भोपाल यार्ड में ताँबे के तार जलाकर राख करने के प्रयास में दो संदिग्ध व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा।
पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक अवधेश कुमार, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र उपाध्याय एवं आरक्षक अमित कुमार ने पुरानी पानी टंकी के समीप दोनों आरोपियों—वसीम पठान (20 वर्ष) तथा अमजद खान (19 वर्ष)—को दबोचा। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त ताँबा रेलवे कालोनी, खजांची बाग स्थित भवन क्रमांक RB-1/168 से चोरी किया गया था।
मौके से लगभग 4 किलोग्राम जला हुआ ताँबे का तार (मूल्य ₹ 5,000) बरामद कर वीडियोग्राफ़ी सहित जब्ती की गई। इसके पश्चात् आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर चोरी का स्थल प्रदर्शित कराया गया और आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूर्ण करते हुए आरपीएफ पोस्ट भोपाल लाया गया।
आरपी(यू)पी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीबद्ध
दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 3(अ) रेल संपत्ति अनधिकृत कब्ज़ा (रोकथाम) अधिनियम, 1966 के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राथमिक जांच के दौरान उनके आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि होने पर तत्काल गिरफ़्तारी की गई एवं परिजनों को सूचित किया गया। प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक अवधेश कुमार द्वारा प्रगति पर है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि मंडल में चोरी व तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु आरपीएफ वाणिज्य विभाग के साथ समन्वित गश्त एवं खुफ़िया निगरानी बढ़ा रहा है। उन्होंने यात्रियों व रेलवे कॉलोनीवासियों से अपील की कि किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत आरपीएफ हेल्पलाइन – 139 पर दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।