खाद्य सुरक्षा विभागभोपालमध्य प्रदेशराज्य

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की खाद्य सुरक्षा को लेकर कार्यवाही

डी मार्ट फूडप्लाजा और अन्य दुकानों पर छापेमार कार्यवाही

भोपाल: 24 जून 2025

आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा स्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर भोपाल कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार आज दिनांक 24.06.2025 को खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा डी मार्ट फूडप्लाजा का निरीक्षण किया गया। बिलिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ब्लैंकेट से सूजी एवं मूंगफली दाना. ईश्वर बेकरी सुभाष कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा से मैदा, शिकायत प्राप्त होने पर मिलन रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग एमपी नगर से राजभोग मिठाई गांधी मेडिकल कॉलेज स्थित जेडीए कैंटीन से स्लाइस एवं बेसन तारा मेडिकल कोलार से लैक्टोजन सिद्धि विनायक रिटेल सोल्यूशन बावड़ियां कला से नमकीन बेगीस बर्गर बावड़ियां कला से यूज्ड कुकिंग ऑयल प्रतिमा सुपर स्टोर्स गुलमोहर से सरसों तेल, आप्टीकल हेल्थ सोल्यूशन ‘प्राइवेट लिमिटेड कोलार से नेस्टले सेरेलेक, माउण्टेन सैफ रेस्टोरेंट से पनीर व आटा के नमूने नमूना जॉच हेतु लिये गये । एफएसएसएआई से प्राप्त निर्देश पर नर्मदा पुरम रोड स्थित ब्रोनी बॉइट्स से कढ़ाई के तेल का नमूना बावडियॉकलॉ स्थित बेल्स हॉस्पीटल से व्हे प्रोटीन का नमूना जॉच हेतु लिये गये । वर्षा ऋतु को देखते हुए खाद्य निर्माण एवं विक्रय में स्वच्छता संबंधी विशेष सावधानियां रखने के निर्देश जारी किए गए। मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों द्वारा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत संस्थानों में गंदगी पाए जाने अस्वच्छकर परिस्थितियों में निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय किए जाने, लाइसेंस प्रदर्शित न करने फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड का प्रदर्शन न होने पर धारा 32 के नोटिस दिये जायेगें एवं प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

अभिहित अधिकारी, भोपाल श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशन में उपर्युक्त समस्त कार्यवाही की गई। सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किये गये हैं । जांच परिणामों के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

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